-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को लेना होगा लाइसेंस
-सरकारी दफ्तरों को किया गया धूम्रपान मुक्त घोषित, स्कूलों के निकट आसपास से हटेगी दुकाने
अयोध्या।
तंबाकू नियंत्रण के लिए बने कोटपा अधिनियम की सुधि जिम्मेदारों को अब आई है। नए सिरे से इसे प्रभावी बनाने के लिए कवायद शुरू की गई। इसके तहत तम्बाकू विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त घोषित करते हुए स्कूलों के आसपास सर्वे के निर्देश दिए गए हैं।
इसे लेकर गुरुवार को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विक्रेता लाइसेंसिंग के लिए समन्वयक बैठक विकास प्रधिकरण सभागार में नगर आयुक्त नगर निगम विशाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिला नोडल अधिकारी डाॅ संदीप कुमार शुक्ला ने बताया जनपद में कोटपा अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए तम्बाकू विक्रेता लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू की जा रही है। बताया कि धारा 4 के उल्लंघन में सार्वजनिक स्थानों पर धूर्मपान करने पर 200 का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 6 के अन्तर्गत 18 साल से कम उम्र का बच्चा न तो तम्बाकू बेच सकता है और न ही खरीद सकता है। बता स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है। बताया जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सरकारी कार्यालयों को धुम्रपान मुक्त घोषित किया गया है।
बैठक में नगर आयुक्त विशाल सिंह द्वारा कर अधीक्षक को निर्देशित किया सर्वे करते हुये लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू करें। नोडल अधिकारी से कहा कि ऐसे स्कूलों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त कर एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। जिससे स्कूल के पास की दूकानें अभियान चलाकर हटायी जाएं। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ राममणि शुक्ला, स्टेट कोआर्डिनेटर दिलीप कुमार पाण्डेय, कर अधीक्षक विनोद कुमार गौड़, स्वास्थ्य विभाग के राम अनुज सिंह, अतिरिक्त कार्य डीसी नेहा सिंह आदि मौजूद रहे ।