अयोध्या।
रुदौली विधानसभा से भाजपा विधायक रामचन्द्र यादव समेत अन्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी को 19 अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अशोक कुमार दुबे की अदालत ने यह आदेश वारंट जारी होने के बावजूद हाजिर न होने पर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय और अभय वैश्य ने बताया कि 24 अक्तूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अल्हवाना गांव में एक दुर्गा प्रतिमा के खंडित होने पर बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस ने भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के अलावा कृष्णानंद यादव, चंद्र प्रकाश मौर्या, संतोष, मिथुन, भीष्म नारायण, श्रवण, राम धीरज, कुलदीप गुप्ता, कृष्ण बलराम, बबलू मौर्य, लालजीत वर्मा, पप्पू मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा व कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ जानलेवा हमला, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया था और बिना किसी की गिरफ्तारी के आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। मामले में भाजपा विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अभियोजन वापसी के लिए संयुक्त निवेश निदेशक अभियोजन ने अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने नामंजूर कर सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था। प्रकरण में विधायक की याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्यवाही पर निश्चित समय के लिए रोक लगा दी, लेकिन फिर स्थगन आदेश आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया। वारंट का तामीला करने गई पुलिस की ओर से विधायक रामचंद्र यादव तथा अन्य 14 के घर पर न मिलने की रिपोर्ट ददने के बाद अदालत ने सभी को गिरफ्तार कर 19 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।